ऋषिकेश में खुले ” सिटी लाइट ग्रॉसरी स्प्राइट स्टोर” के नाम पर बेची जा रही शराब की दुकान को बंद करने के लिए मिला नोटिस, उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मिशन मोड पर काम करने का शुरू हुआ कार्य



ऋषिकेश 23 सितंबर।उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी संबंधित विभागों से मिशन मोड पर काम शुरू करने का आह्वान किया। परंतु इसके बावजूद भी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर खोली गई शराब की दुकानों को सरकार द्वारा लाइसेंस देकर खोला गया। जिस पर क्षेत्र वासियों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए खोली गई डिपार्टमेंट स्टोर के नाम पर शराब की दुकानों को बंद करने हेतु धरना प्रदर्शन इत्यादि  किया गया। जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए  आबकारी विभाग द्वारा डिपार्टमेंट स्टोर संचालक के विरुद्ध 7 दिन के भीतर डिपार्टमेंट स्टोर को बंद करने के संबंध में जवाब मांगा है।

आबकारी विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब दाखिल नहीं देने  की अवस्था में सूचना देते हुए यह भी कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर का लाइसेंस निरस्तीकरण करने की संस्तुति जिला आबकारी अधिकारी को भेज दी जाएगी । आबकारी विभाग की इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि जब से शहर में डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर शराब की दुकान खुली है तब से लगातार भारी विरोध जनता का देखने को मिल रहा है। लगातार जनता सड़कों पर उतरकर डिपार्टमेंटल स्टोर का विरोध कर रहे हैं। जिससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसे में जनहित को देखते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर के लाइसेंस निरस्त करने की कोशिश में विभाग जुट गया है। इस संबंध में आबकारी विभाग ने शैल बिहार और निर्मल बाग पशुलोक में संचालित ग्रोसरी और स्पिरिट स्टोर के संचालक वा डिपार्टमेंटल स्टोर को नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए संचालकों को लाइसेंस निरस्त करने के बारे में सवाल किया गया है। इस अवस्था में डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिकों द्वारा 7 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत न करने की अवस्था में डिपार्टमेंटल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने की संस्कृति कर दी जाएगी

आबकारी विभाग ने ऋषिकेश डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री पर लगाई रोक, डिपार्टमेंटल स्टोर में हॉलमार्क के बजाय अवैध शराब की बिक्री को लेकर कार्यवाही 



ऋषिकेश ,11 सितम्बर ‌। प्रदेश सरकार द्वारा देहरादून जिले में डिपार्टमेंटल स्टोरों‌ पर शराब की बिक्री किए जाने के दिए गए निर्देश के बाद ऋषिकेश में आबकारी विभाग द्वारा की गई ब्रांडेड हॉलमार्क के स्थान पर दूसरी शराब बेचे जाने को लेकर छापेमारी के दौरान आम बाग सहित एक अन्य स्थान पर खुली दुकान को अधिकृत माल की सप्लाई होने तक दुकान पर शराब की बिक्री को रोक दिया है ।

यह जानकारी आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने देते हुए बताया कि यह कार्रवाई आबकारी सचिव के आदेश पर की गई है।

उनका कहना था कि अभी फिलहाल ऋषिकेश क्षेत्र में तीन दुकान खोली गई थी, जबकि सात दुकानों को खोला जाना है, जिन पर बिकने वाली शराब की वैधिकता को लेकर यह कार्रवाई की गई है। श्रीमती बिष्ट ने कहा कि आबकारी सचिव के निर्देश पर पूरे जनपद देहरादून में स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर को फिलहाल बंद कर स्टॉक की जांच की जा रही है।

शिकायत यह मिली थी कि डिपार्टमेंटल स्टोर में हॉलमार्क के बजाय अवैध शराब बिक्री की जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर जांच होने तक बंद रखे गए हैं।